Gurmeet Ram Rahim News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार ने नियमों की अवहेलना कर गुरमीत राम रहीम को यह पैरोल दी है.
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Ram Rahim News: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राम रहीम को पैरोल दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि एक इंसान के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका कैसे माना जाए. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एचसी अरोड़ा की रिप्रेजेंटेशन को एक हफ्ते में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं.डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल की अपील को मंजूरी मिली थी. इससे पहले, डेरा प्रमुख को जून में एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था और फरवरी में उसकी तीन सप्ताह की पैरोल मंजूर की गई थी.
‘नियमों की अवहेलना कर राम रहीम को दी गई पैरोल’
हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार ने नियमों की अवहेलना कर गुरमीत राम रहीम को यह पैरोल दी है. नियमों के अनुसार पैरोल लेने वाला जिस जगह ठहरता है, उस जिले के डीएम से पहले राय ली जाती है, ताकि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत न हो, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. इससे यह संभावना रहती है कि अपराधी पैराेल के लिए उस जगह को चुनता है जंहा उसे आजादी रहे.
20 साल की सजा काट रहा डेरा प्रमुख
गुरमीत राम रहीम डेरा के सिरसा स्थित मुख्यालय में अपने आश्रम पर दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के दोष में 20 साल कारावास की सजा भुगत रहा है. उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था. गुरमीत राम रहीम को 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था. डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को 2019 में 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था.