दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में आउटडोर खेल आयोजित करने का आदेश दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा इसका फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को ही लेने देना चाहिए।
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नई दिल्ली, 03 फरवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में आउटडोर खेल आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस वी कामेश्वर राव की बेंच ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार को अपना काम करने देना चाहिए।
दरअसल, कोरोना की तीसरी लहर के बीच दिल्ली में आउटडोर खेल आयोजित करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आउटडोर खेल आयोजित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक 4 तारीख को होने वाली है। इस बैठक में स्थिति की समीक्षा कर फैसला किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार को अपना काम करने दीजिए।