जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जहांगीरपुरी में यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है।
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जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायलय की ओर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जहांगीरपुरी के अतिक्रमण को हटाने के अभियान को यथास्थिति बनाए रखने का अदेश दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें पहली यूपी, एमपी सहित देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जबकि दूसरी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली नगर निगम के द्वारा जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर से अतिक्रमण या अवैध संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। फिलहाल याचिका की सुनवाई से पहले स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए आदेश जारी किये गये हैं। इस कार्रवाई को सही या गलत का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान होगा।
सुबह से जहांगीरपुरी में पहुंचे थे 1500 जवान
बुधवार सुबह अतिक्रमण को हटाने के लिए 1500 जवान जहांगीरपुरी इलाके में पहुंच गए थे। अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू भी हो चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को फिलहाल कोई कार्रवाई न करने को कहा है।
दरअसल, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी।