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Jahangirpuri Violence : रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत और 4 को न्यायिक हिरासत में भेजा

कोर्ट ने जिन आरोपियों को 8 दिन यानि एक मई तक की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया, उनमें अंसार, सलीम उर्फ चिकना, अहीर, दिलशाद और सोनू ऊर्फ इमाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इन पांचों आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के 5 आरोपियों को एक मई तक की पुलिस हिरासत में, जबकि 4 आरोपियों को 30 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 5 आरोपियों पर रासुका लगाया है।

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5 आरोपियों के खिलाफ रासुका लागू

कोर्ट ने जिन आरोपियों को 8 दिन यानि एक मई तक की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया, उनमें अंसार, सलीम उर्फ चिकना, अहीर, दिलशाद और सोनू ऊर्फ इमाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इन पांचों आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाया है।

30 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में आरोपी

कोर्ट ने जिन आरोपियों को 30 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, उनमें अकसर, मोहम्मद अली, गुलाम रसूल ऊर्फ गुल्ली और शेख हामिद शामिल हैं।

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5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, उनमें सनवार कालिया, सद्दाम खान, अनवर, चांद और सलमान शामिल हैं। कोर्ट ने इन पांचों को 23 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

सोनू चिकना ऊर्फ यूनुस के खिलाफ जांच जारी

19 अप्रैल को कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाले सोनू चिकना को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोनू चिकना के पास से पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है कि सोनू चिकना ऊर्फ यूनुस ने ये पिस्तौल क्यों ली और उसका मकसद क्या था।

बतादें कि 18 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 7 और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। 17 अप्रैल को कोर्ट ने दूसरे 12 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने अंसार और मोहम्मद असलम पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अंसार और असलम को शोभायात्रा की जानकारी 15 अप्रैल को लग गई थी, जिसके बाद उसने हिंसा की साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमें CCTV फुटेज के जरिए बाकी आरोपियों का पता करना है। गौरतलब है कि पिछले 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा की घटना हुई थी।

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