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झारखंड हाईकोर्ट का लालू यादव ने खटखटाया दरवाजा, जमानत मांगी

चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की अदालत के फैसले को चुनौती

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची, 24 फरवरी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

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उल्लेखनीय है कि सीबीआई की कोर्ट ने गत 21 फरवरी को डोरंडा कोषागार से हुई करीब 139. 35 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में लालू यादव को पांच वर्ष की कैद तथा 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में लालू यादव समेत 75 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।

लालू ने याचिका में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के साथ जमानत की मांग की है। इसमें उन्होंने सजा की आधी अवधि पूरी होने के साथ बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला दिया है। लालू यादव के एक अधिवक्ता ने पत्रकारों को बताया कि अपील के साथ जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई। बताया जा रहा है कि चारा घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सप्ताह में एक दिन की तिथि शुक्रवार निर्धारित है।

अधिवक्ताओं का प्रयास है कि पहली तिथि को ही केस पर सुनवाई हो जाए। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय अदालत करेगी। लालू के अधिवक्ताओं की कोशिश है कि होली से पहले जमानत मिल जाए। कोर्ट में सीबीआई के अधिवक्ता जमानत का विरोध कर सकते हैं। लिहाजा, अधिवक्ताओं की ओर से इसके लिए अलग-अलग आधार तैयार किए गए हैं।

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