Allahabad high court: उत्तर-प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है, लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर मंगलवार तक के लिए रोक लगाई है,अब इस मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी
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Lucknow: उत्तर-प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है,लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर मंगलवार तक के लिए रोक लगाई है,इसके साथ ही पीठ ने ये भी निर्देश राज्य सरकार को दिया है कि वह 5 दिसंबर की अधिसूचना द्वारा जारी मसौदा आदेश के आधार पर मंगलवार तक अंतिम अधिसूचना जारी न करे,अब इस मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी
यह आदेश जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने वैभव पांडेय सहित अन्य याचीगण की ओर से अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया.याचीगण ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है. याचीगणों की ओर से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिये गये निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण जारी करने से पहले तिहरा परीक्षण किया जाएगा और यदि तिहरा परीक्षण की औपचारिकता नहीं की जा सकती है तो अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए, चुनाव कराए जाएंगे.
आरोप लगाया गया कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने बिना तिहरा परीक्षण के पांच दिसंबर, 2022 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया. याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि इससे चुनाव कराने में देरी होगी. यह भी दलील दी गई कि पांच दिसंबर की अधिसूचना का एक मसौदा अधिसूचना है, याची या जो भी व्यक्ति इससे असंतुष्ट हैं, वे आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं,अदालत राज्य सरकार की इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और चुनावी अधिसूचना के साथ-साथ पांच दिसंबर, 2022 के उक्त मसौदा अधिसूचना पर भी अंतरिम रोक लगा दी.