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Delhi pollution: निर्माण कार्य पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ स्तर पर

दिसम्बर के पहले ही सप्ताह से ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ता जा रही है. पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब है. दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी बहुत खराब होने के साथ GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां फिर लागू कर दी गई हैं.

By इंडिया वॉइस 

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Delhi air pollution: बढ़ती ठंड के साथ दिल्लीवासी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। सफर के मुताबिक, 6 दिसंबर की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध के बीच बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रही।

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आपको बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है. प्रदूषण के बीच दिल्ली में GRAP के स्टेज 3 की पाबंदियां लागू हैं.

मौसम विभाग से मिली जानकरी के मुताबिक, दिल्ली में हवा की रफ्तार सुस्त बनी हुई है, जिसके कारण वायु प्रदूषक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है.आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवारको दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है. हालांकि आज आसमान साफ रहने की संभावना बनी हुई है.

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी गई है. दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज III को लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. GRAP स्टेज 3 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध –

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक होगी

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ऐसे कार्य जो प्रदूषण नहीं फैलाते जैसे प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल और कारपेंटर आदि को भी छूट

ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे

राज्य सरकारें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय ले सकती हैं

जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल पांच दिन ही काम कर सकते हैं.

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