सुनवाई के दौरान ED ने सत्येंद्र जैन की 5 दिनों की हिरासत की मांग की। ED ने कहा कि सत्येंद्र जैन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ED ने कहा कि अभी इस मामले में दूसरे लाभार्थियों का पता लगाया जाना बाकी है।
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नई दिल्ली, 9 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन को 13 जून तक ED की हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन को ED की हिरासत में भेजने के कोर्ट के आदेश के बाद जब सत्येंद्र जैन कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उनकी तबीयत बिगड़ गई।
सत्येंद्र जैन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं- ED
सत्येन्द्र जैन को सांस लेने में दिक्कत होने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहीं सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन को कई बीमारियां हैं। उन्हें कोरोना हुआ था। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को डिस्पेप्सिया की बीमारी है और ED की जांच के तरीके से परेशान हैं। सुनवाई के दौरान ED ने सत्येंद्र जैन की 5 दिनों की हिरासत की मांग की। ED ने कहा कि सत्येंद्र जैन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ED ने कहा कि अभी इस मामले में दूसरे लाभार्थियों का पता लगाया जाना बाकी है। सत्येंद्र जैन की हिरासत की ED की मांग का विरोध करते हुए सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि 9 दिनों की पूछताछ में भी ED हिरासत मांग रही है, जिसका मतलब है कि उसने पूछताछ के लिए दिए गए समय का उपयोग नहीं किया। ED जबरन गुनाह कबूल करवाना चाहती है।
प्रयास नाम के NGO के जरिए कृषि भूमि खरीदी गई- ED
31 मई को कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को 9 जून तक की ED हिरासत में भेजा था। सत्येन्द्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जैन की पेशी के दौरान ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कैश दिल्ली में दिया गया। ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिए एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंचा। ये एंट्री ऑपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे। ये फर्जी कंपनियां थीं। इन फर्जी कंपनियों में निवेश कर काले धन को सफेद बनाया जा रहा था। पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया। प्रयास नाम के NGO के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई।
सत्येन्द्र जैन ने जांच में सहयोग नहीं किया- तुषार मेहता
कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा था कि क्या आप 2015-17 के लेनदेन की बात कर रहे हैं। तब मेहता ने कहा था कि हां। मेहता ने कहा था कि ED ने उन्हें जांच के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। मेहता ने कहा था कि हमें ये पता लगाना है कि पैसा किसी और का लगा था कि नहीं, इस पैसे से किसको लाभ हुआ इसका पता लगाना है। उन्होंने कहा था कि ये मामला केवल 4.81 करोड़ का ही नहीं है।
जैन ने मंत्री बनने के बाद सभी कंपनियों से इस्तीफा दिया था- हरिहरन
वहीं सत्येन्द्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि सत्येन्द्र जैन जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। हरिहरन ने कहा था कि ED जो दलीलें दे रहा है वो 2017 में दाखिल चार्जशीट का दोहराव मात्र है। उस केस में एक इंच आगे नहीं बढ़ा गया है। 5-6 बार सत्येन्द्र जैन को बुलाया गया और वो जांच में शामिल हुए। हरिहरन ने कहा था कि सह-आरोपी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए आरोपी जिम्मेदार नहीं है। CBI जांच में भी आय के स्रोत का पता नहीं लगाया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी का पैसा हवाला के जरिए गया। सत्येन्द्र जैन के घर पर दो बार छापा डाला गया। उनका बैंक खाता सीज किया गया। हरिहरन ने कहा था कि सत्येन्द्र जैन ने मंत्री बनने के बाद सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था। ED के पास जांच करने के लिए सबकुछ है।