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SBI ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित सर्कुलर को ठंडे बस्ते में डाला, पुराने नियम ही होंगे प्रभावी

बैंक ने कहा- गर्भवती महिलाओं की भर्ती के पुराने नियम ही प्रभावी होंगे।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 29 जनवरी। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने शनिवार को गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित सुर्कलर को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। स्टेट बैंक के जारी नए सर्कुलर में 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ माने जाने की बात कही गई थी। इस सर्कुलर को लेकर कई क्षेत्रों से SBI को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था।

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गर्भवती महिला उम्मीदवार ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’

दरअसल SBI ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नियमों समेत ‘बैंक में भर्ती संबंधी फिटनेस मानदंड’ की हाल में समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद स्टेट बैंक के जारी नए नियमों में 3 महीने से अधिक अवधि की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ माने जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 4 महीने के अंदर ही नौकरी शुरू करने को भी कहा गया था।

विरोध के बाद SBI ने फैसला स्थगित किया

स्टेट बैंक के इस प्रावधान को श्रमिक संगठनों और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल समेत समाज के कई तबकों ने महिला-विरोधी बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी। SBI ने विवाद बढ़ने पर जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती संबंधी संशोधित नए दिशा-निर्देशों को स्थगित करने का फैसला लिया है।

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SBI ने जारी एक बयान में कहा कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। बैंक ने कहा कि भर्ती संबंधी मानकों में संशोधन के पीछे उसका उद्देश्य अस्पष्ट या बहुत पुराने बिंदुओं पर स्थिति साफ करने का था।

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