अबु सलेम को मुबंई टाडा कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी, जिस पर सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार से याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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नई दिल्ली, 02 फरवरी। गैंगस्टर अबु सलेम ने मुंबई की टाडा कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सलेम ने याचिका में कहा है कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि किसी मामले में 25 साल से अधिक सजा नहीं दी जाएगी लेकिन मुंबई की टाडा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया।
पुर्तगाल से हुए प्रत्यर्पण की अंडरटेकिंग पर उठा सवाल
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पुर्तगाल सरकार को दिए गए अंडरटेकिंग और उसकी कस्टडी कब से मानी जाए इन दोनों विषयों पर जवाब दाखिल करे। सुनवाई के दौरान अबू सलेम की ओर से ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि जब पुर्तगाल से उसका प्रत्यर्पण किया गया था उस समय भारत ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि किसी भी मामले में 25 साल से अधिक सजा नहीं दी जाएगी जबकि मुंबई की टाडा अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा दी है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।