दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जमानत लेने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल उनको जेल में ही रहना होगा।
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नई दिल्ली, 18 जून 2022। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब उन्हें तिहाड़ जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है, इसी वजह से कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके सभी विभागों को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे दिये थे।
ईडी ने आम आदमी पार्टी व दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री के नियंत्रण वाली कंपनियों की करीब 4.81 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया था।
इन लोगों पर भी की गई छापेमारी
जांच एजेंसी ने राम प्रकाश ज्वैलर्स लि. के निदेशक वैभव जैन, अंकुश जैन, योगेश कुमार जैन व सिद्धार्थ प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल चलाने वाले लाला शेर सिंह, जीवन विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन जीएस मथारू व जीवन विज्ञान ट्रस्ट के लाला शेर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की टीम ने इन सभी के ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किये हैं।