Booking.com

राज्य

  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Supreme Court : यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को फिलहाल राहत नहीं, जुलाई में होगी सुनवाई

Supreme Court : यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को फिलहाल राहत नहीं, जुलाई में होगी सुनवाई

अली के खिलाफ जीशान नामक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रंगदारी के मामले में नामजद अली अहमद और 7 अन्य साथियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 24 जून। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रंगदारी वसूलने और धमकी देने के मामले में अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा।

पढ़ें :- Supreme Court को मिले दो नए जज, 2019 के बाद क्षमता पूरी 34 हुई

अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अली अहमद ने लॉ का स्टूडेंट होने के बावजूद कानून तोड़ा है। ये मामला अग्रिम जमानत का नहीं है। अली के खिलाफ जीशान नाम के व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रंगदारी के मामले में नामजद अली अहमद और 7 अन्य साथियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

जीशान का आरोप है कि अली 31 दिसंबर, 2021 को अपने साथियों के साथ आया और कनपटी पर पिस्टल सटाकर अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा। जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी और एक संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने को कहा। जीशान के मुताबिक अली ने संपत्ति ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

पढ़ें :- Victoria Gowri Oath: चेन्नई में एल विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com
Booking.com
Booking.com