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कर्नाटक में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Karnataka hijab Ban Case: बता दें कि, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 22 सितंबर से 10 दिन तक SC में चली सुनवाई में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Karnataka Hijab Ban Case: हिजाब बैन पर फैसले की घड़ी करीब आ गई है, कर्नाटक के हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि इसका असर सिर्फ कर्नाटक नहीं, पूरे देश पर देखने को मिलेगा। मामला शिक्षण संस्थानों में बुर्का या हिजाब पहनने पर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कई दौर की सुनवाइयों के बाद पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी।

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जानिए अब तक क्या हुआ
आपको बता दें कि, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 10 दिन चली सुनवाई में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। आखिरी सुनवाई 22 सितंबर को हुई थी और कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार हो गया था. कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दीं.

मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उसे फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें कहा गया था कि कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध सही और इस्लाम में हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने सिख प्रथाओं के साथ तुलना, अनिवार्यता की परीक्षा, पोशाक के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के मुद्दे पर तर्क प्रस्तुत किए। वहीं राज्य सरकार की ओर से यह कहते हुए प्रतिबंध को उचित ठहराया गया कि यह धार्मिक रूप से तटस्थ फैसला है।

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