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दल-बदल की राजनीति में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सुनवाई खत्म, स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित

Jharkhand News : झारखंड में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की दलबदल की राजनीति पर सुनवाई करते हुए विधानसभा न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची, 17 मई 2022। झारखंड में राजनीतिक माहौल गर्म है। भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में आज सुनवाई हुई। ये सुनवाई वर्चुअल रुप से संपन्न की गई। इसमें विधानसभा स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने चार मामलों पर सुनवाई की। फिलहाल स्पीकर के द्वारा इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और वह कभी भी फैसले को सुनवाई कर सकते हैं।

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इससे पहले स्पीकर इसी मामले पर छह मई को भी सुनवाई कर चुके हैं। लेकिन उस सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसके बाद नौ मई को हुई सुनवाई पर न्यायाधिकरण ने कहा कि अब इस मामले पर मेरिट पर सुनवाई होगी। न्यायाधिकरण दल बदल पर सुनवाई आरंभ करेगा।

इन बिंदुओं पर सुनवाई निर्धारित

  • कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने देर से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ शिकायत की वजह से यह मामला सुनने योग्य है या नहीं है।
  • फरवरी 16, 2020 को बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा सचिवालय को जानकारी दी थी कि वह बीजेपी में शामिल हुए हैं। उस समय झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) के सदस्यों की कितनी संख्या थी और झाविमों में कौन-कौन सदस्य विधानमंडल दल के सदस्य थे।
  • विधानसभा सचिवालय को बाबूलाल मरांडी ने जो जानकारी दी है वह संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत झाविमो की सदस्या स्वेच्छा से छोड़ना माना जाएगा या नहींं।
  • इस तरह अकेले बाबूलाल मरांडी द्वारा बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें दसवीं अनुसूची का लाभ मिलेगा या नहीं।
  • बाबूलाल मरांडी द्वारा बंधु तिर्की व प्रदीप यादव को निष्कासित किये जाने के बाद झाविमो विधानमंडल दल की संख्या पहले की तरह रही व नहीं।
  • संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक बाबूलाल मरांडी दल बदलने के नियम के अंतर्गत अयोग्य हुए या नहीं।
  • अगर बाबूलाल मरांडी अयोग्य पाए गए तो वह किस तिथि से प्रभावी होगी।

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