Lakhimpur Kheri Violence : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब यूपी पुलिस ने किसानों के खिलाफ दो भाजपा कार्यकर्ता और ड्राइवर की हत्या के मामले में 1300 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यह दूसरी चार्जशीट है।
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पहला चार्जशीट एसआईटी ने दायर किया था जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताया गया है। वहीं अब यूपी पुलिस ने इस केस से जुड़ी दूसरी चार्जशीट दायर की है जिसमें किसानों को आरोपी बताया गया है।
किसानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल
दायर की गई चार्जशीट में आरोपी किसानों की पहचान गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्रा सिंह के रूप में हुई है। वहीं बता दें कि इस चार्जशीट में तीन किसानों के खिलाफ धारा 302, 143, 147, 148, 323, 325, 427 और 436 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं विचित्रा सिंह के खिलाफ धारा 109, 427, 114, 436 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चार्जशीट के साथ सबूत के तौर पर महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पेश
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दरअसल घटना 3 अक्टूबर की है जब आशीष मिश्र की गाड़ी से कुचलने के बाद 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद हिंसा में 3 और लोगों की मौत हो गई जिसमें 2 भाजपा कार्यकर्ता और एक अजय मिश्र टेनी का ड्राइवर शामिल था।
इस मामले में जानकारी देते हुए एक पुलिसकर्मी ने बताया कि जांच में भाजपा कार्यकर्ता और ड्राइवर की मौत में 3 किसानों का सीधा संबंध मिला है। इस केस से संबंधित पुलिस ने चार्जशीट के साथ साथ वीडियो फुटेज, मोबाइल फोन और कॉल डिटेल के रूप में साक्ष्य कोर्ट में पेश किए हैं।
दो एफआईआर हुए दर्ज
किसानों पर आरोप है कि उस दौरान विरोध कर रहे किसानों ने ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ताओं को जान से मारने की नियत से डंडों से हमला कर दिया और गाड़ी को आग भी लगा दी। हिंसा के बाद इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
जिसमें पहला एफआईआर किसान जगजीत सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें आशीष मिश्र और अंत अज्ञात लोगों को मुख्य आरोपी बताया गया। वहीं दूसरी एफआईआर भाजपा कार्यकर्ता सुमित जायसवाल द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।
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SIT ने आशीष मिश्र को बताया है मुख्य आरोपी
यूपी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें कुल 7 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इनमें से 3 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा।
वहीं बात करें 3 जनवरी को एसआईटी द्वारा दायर की गई चार्जशीट की तो इसमें SIT ने कुल 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।
SIT ने अपने आरोप पत्र में आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताते हुए कहा था कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आशीष मिश्र मौके पर मौजूद थे। हालांकि आशीष इस बात से इंकार करता रहा है।