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यूपी का बहुचर्चित सिकरौरा नरसंहार मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, माफिया बृजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अपील खारिज

बहुचर्चित सिकरौरा नरसंहार मामले में माफिया बृजेश सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया बृजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी है। सिकरौरा नरसंहार मामले में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी गई है।

By Rakesh 

Updated Date

प्रयागराज। बहुचर्चित सिकरौरा नरसंहार मामले में माफिया बृजेश सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया बृजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी है। सिकरौरा नरसंहार मामले में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी गई है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा वादनी हीरावती देवी की अपील  ख़ारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना है। मालूम हो कि साल 1986 में चंदौली के सिकरौरा में सात लोगों की हत्या हुई थी।

मामले में आरोपी बनाए गए माफिया बृजेश सिंह को ट्रायल कोर्ट ने 2018 में बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए वादनी हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट से भी हीरावती को बड़ा झटका लगा है।

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