आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह कोर्ट के आदेश के बाद अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर आये और उन्होंने कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे.
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सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा सहित 6 लोगों को 3 महीने की सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने इस मामले में इन सभी 6 लोगों पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के आदेश के बाद आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर आये तो उन्होंने कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे.
वहीं इस सज़ा को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ‘बिजली कटौती से परेशान जनता के लिए आंदोलन किया तो 18/6/2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई. जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंजूर है. इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी.
बिजली कटौती से परेशान जनता के लिये आंदोलन किया तो 18/6/2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई।
जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंज़ूर है।
इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सक्षम न्यायालय में अपील की जायेगी।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) January 11, 2023
संजय सिंह को मिली जमानत
सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने आप सांसद को सजा सुनाई है.हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका देते हुए सभी की जमानत मंजूर कर ली. आप सांसद संजय सिंह ने अब ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है. इसके साथ ही कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह के अलावा अनूप संडा (पूर्व विधायक सपा), सुभाष चौधरी (पूर्व नगर अध्यक्ष बीजेपी), कमल श्रीवास्तव (पूर्व सभासद और अधिवक्ता कांग्रेस), संतोष चौधरी (प्रवक्ता कांग्रेस), विजय सेक्रेटरी (नामित सभासद बीजेपी) को भी सजा सुनाई है.