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Anti conversion Bill: कर्नाटक राज्य में अब धर्म परिवर्तन कराना गैरकानूनी माना जाएगा,धर्मांतरण विरोधी कानून किया गया लागू

Karnataka Politics: कर्नाटक (Karnataka) राज्य मे धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti Conversion Law) लागू कर दिया गया है ,अब कर्नाटक राज्य में डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा भारी

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Karnataka Politics: कर्नाटक (Karnataka)  राज्य मे अब धर्मांतरण विरोधी बिल (anti conversion bill) अब मुहर लगा दिया गया है, अब गरीब लोगो को डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा भारी, कर्नाटक(Karnataka) राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) की अध्यक्षता में 12 मई 2022 को कैबिनेट बैठक हुयी जिसमे राज्यपाल को कर्नाटक राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti Conversion Law) लागू करने की सिफारिस की गयी थी

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विधानसभा ने पिछले वर्ष दिसंबर में ‘कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल’ पारित किया था,भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नही होने की वजह से यह विधेयक पास नही हो पाया था, कर्नाटक(Karnataka) राज्य के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने विधान परिषद में विधेयक (Anti Conversion Law) पेश किया, उन्होने कहा की लोगो को डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जिससे शांति भंग हो रही है

विपक्षी दल के विरोध के बाद भी भाजपा धर्मांतरण विरोधी बिल (anti conversion bill) पास करने में सफल रही, कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुये कहा कि हम किसी की स्वतंत्रता पर निशाना नहीं साध रहे बल्कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए यह बिल लाए हैं,

कर्नाटक (Karnataka) राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti Conversion Law)के अंतर्गत किसी से विवाह करने के लिए अगर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो वह भी गैरकानूनी माना जाएगा, कानून में धर्म परिवर्तन करने की छूट भी दी गई है, लेकिन इसके लिए धर्म बदलने वालों को कम से कम एक महीना पहले जिला प्रशासन को नोटिस देकर सूचित करना होगा, कानून की धारा-3 में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक है पीड़ित व्यक्ति के अलावा उसके माता-पिता, भाई-बहन या उससे ब्लड रिलेशन रखने वाले किसी रिश्तेदार की शिकायत पर भी FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

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