1990 बैच के आईपीएस अफसर अनुराग गुप्ता (Anurag Gupta) के निलंबन आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पटना बेंच ने शुक्रवार को रद्द कर दिया। आपको बता दें राज्य सरकार ने सीआईडी के एडीजी रहे गुप्ता को 14 फरवरी 2020 को निलंबित कर दिया था।
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यह मामला 2016 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग से संबंधित था। आईपीएस गुप्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा के अनुसार दो 2 साल से अधिक अवधि तक किसी अधिकारी को निलंबित रखने के नियम को विरुद्ध करार दिया। और कहा गया कि राज्य सरकार को इसका कोई अधिकार नहीं है, आगे उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को 2 साल से अधिक तक निलंबित सिर्फ तभी रखा जा सकता है, जब उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो। और अनुराग गुप्ता के मामले में केंद्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई भी अनुमति नहीं ली गई है।
आपको बता दें 2016 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर अनुराग गुप्ता पर जो आरोप लगे थे, उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई थी। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुराग गुप्ता को क्लीन चिट दे दिया था। और यह कहा था कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। समिति द्वारा यह रिपोर्ट 2021 में राज्य सरकार को सौंप दी गई थी। जिसके बाद अब उनके निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया गया है।