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आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा

झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर छह लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।

By इंडिया वॉइस 

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रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की की विधायक की भी खतरे में पड़ गई है। कानून के अनुसार दो साल से अधिक की सजा पर उनकी विधायकी समाप्त हो जायेगी। हालांकि, बंधु तिर्की को अदालत से ही बेल मिल जायेगा। कागजी प्रक्रिया चल रही है।

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उल्लेखनीय है कि झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर छह लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। इस मामले में पहले एसीबी में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 2010 में बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था।

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