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Big News: लालू प्रसाद यादव अब इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर,CBI कोर्ट ने पासपोर्ट लौटने का दिया आदेश

By इंडिया वॉइस 

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New Delhi:बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव(Lalu Prasad Yadav) को CBI कोर्ट से मिली बड़ी राहत के बाद अब वो अपना इलाज कराने सिंगापुर जा सकेंगे,CBI की विशेष अदालत ने IRCTC घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद के पास पोर्ट को लौटने का आदेश दे दिया है,लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर जाकर इलाज कराने के लिए कोर्ट मे याचिका दायर कर के अनुमती मांगी थी,जिस याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने इजाजत दी है.

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लालू प्रसाद यादव(Lalu Prasad Yadav) के सिंगापुर जाने की वजह

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव(Lalu Prasad Yadav) की दोनों किडनी 75 प्रतिशत से ज्यादा डैमेज हो चुकी है.इसी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा रहे हैं. लालू परिवार ने डॉक्टरों से उनकी किडनी प्रत्यारोपण के लिए सलाह के बाद यह फैसला लिया है.दरअसल, लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से पीड़ित हैं. उनकी किडनी और फेफड़े में गंभीर संक्रमण हैं. साथ ही उन्हें मधुमेह और रक्तचाप भी है.

पासपोर्ट कब तक के लिए किया गया जारी?

लालू यादव ने 13 सितंबर को कोर्ट में पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी,लालू की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत से कहा था कि सिंगापुर के चिकित्सक ने 24 सिंतबर को लालू यादव को वहां जांच की तारीख दी है, लिहाजा उससे पहले उन्हें सिंगापुर पहुंचना होगा. अतः उन्होंने मांग की कि यथाशीघ्र लालू यादव का पासपोर्ट वापस किया जाए. साथ ही अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि सिंगापुर जाने के दिन से कम से कम दो महीने तक के लिए पासपोर्ट जारी किया जाए.

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चारा घोटाला में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट ने जमा करा लिया था. सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही लालू यादव के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी. लालू यादव की ओर से पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की गई थी.

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