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दिल्ली सरकार ने लगाया पटाखे पर रोक, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना और होगी जेल

दिल्ली सरकार ने इस बार सख्त एक्शन लेते हुए लगा दिया है पटाखे पर बैन। नियमों का उल्लंघन करने वाले को 5 हजार तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हवा खानी होगी. वहीं, पटाखे जलाते हुए पकडे़ जाने पर 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Crackers ban in Delhi: दिल्ली सरकार ने इस बार पटाखे जलाने वालों के प्रति उठाए हैं कुछ सख्त कदम। इस बार दीपावली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. साथ ही लोगों से अपील भी की है कि इस दीपावली दिए जलाएं,पटाखे नहीं. लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार जनजागरण चलाएगी और इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से होगी. यहां 51 हजार दीपक जलाए जाएंगे. बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 बिंदुओं का विंटर एक्शन प्लान जारी किया था. इसी के तहत कदम उठाए गए हैं।

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बता दें कि, इन नियमों का उल्लंघन कर पटाखे फोड़ने वालों को 5 हजार तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हवा खानी होगी. वहीं, पटाखे जलाते हुए पकडे़ जाने पर 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है.दीपावली के दौरान प्रदूषण बढ़ जाता है, क्योंकि लोग पटाखे जलाते हैं. उसका धुआं महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गो के लिए खतरनाक होता है, इसलिए इस साल भी दिल्ली में पटाखों के रखने खरीदने और बेचने पर रोक लगाई गई है. पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी बैन रहेगा. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने केंद्र के साथ बैठक की थी. केंद्र सरकार से हमारा आग्रह है कि जिस तरह के प्रतिबंध दिल्ली में लगाए गए हैं, वैसे ही एनसीआर में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए. ताकि दिल्ली की हवा में बाहर का प्रदूषण न आए.

408 टीमों का गठन किया गया है
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा कि पटाखों पर लगे प्रतिबंध का ठीक से पालन हो इसके लिए मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ बैठक की है. ताकि, इसे ठीक से लागू कर सकें. दिल्ली पुलिस ने 210 टीम बनाई है. एसीपी रैंक के अधिकारी टीम को लीड करेंगे. राजस्व विभाग ने 165 टीम बनाई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 33 टीमें होंगी, सभी विभागों की कुल मिलाकर 408 टीमें होंगी. कुल 1289 लोग ग्राउंड पर तैनात रहेंगे.

उल्लंघन करने वालों की खाली होगी जेब और काटनी पड़ेगी जेल
बता दें कि, इन नियमों का उल्लंघन कर पटाखों का भंडारण करने वालों के खिलाफ सेक्शन 9-बी एक्सक्लूसिव के तहत कार्रवाई होगी. जिसमें 5 हजार तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान है. साथ ही जो लोग पटाखे जलाते हुए पकडे़ जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन-268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है. गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक 188 मामले पकडे़ गए हैं, इसमें 2917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं.

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