ये मामला गढ़वा में एक चुनावी सभा के दौरान निर्धारित स्थान से दूसरे स्थान पर हेलीकाप्टर लैंड करने को लेकर था।
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मेदिनीनगर, 08 जून। बुधवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 13 साल पुराने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में लालू यादव ने अपनी गलती स्वीकार की। जिसके बाद अदालत ने 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उन्हें रिहा कर दिया। ये मामला सतीश कुमार मुंडा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी और एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के वकील प्रभात कुमार सिंह ने उनकी पैरवी की।
बतादें कि ये मामला गढ़वा में एक चुनावी सभा के दौरान निर्धारित स्थान से दूसरे स्थान पर हेलीकाप्टर लैंड करने को लेकर था। लालू के खिलाफ गढ़वा जिले में साल 2009 में मामला दर्ज हुआ था। पलामू कोर्ट ने सुनवाई के बाद लालू को डेढ़ महीने जेल की सजा देकर छोड़ दिया है। लालू को दंड के रूप में 6000 रुपये देने हैं।