Fatehpur:उत्तर-प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है,फतेहपुर के हुसैनगज थाना क्षेत्र के रहिमापुर गांव में ईसाई धर्म नहीं अपनाने पर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है,इस मामले पर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी मंगेतर जिंतेंद्र पासवान समेत पांच लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में केस दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है.
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लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी मंगेतर जिंतेंद्र पासवान, पिता मैयादीन, मां केशकली, मामा कामता पासवान और मौसा के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506, 406 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3, 5 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है,असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी के रहने वाले राम नरेश पासवान ने अपनी बेटी का रिश्ता हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रहिमापुर के रहने वाले मैयादीन के बेटे जितेंद्र पासवान के साथ तय किया था.
25 फरवरी 2022 को सगाई की रश्म भी अदा की जा चुकी है. लड़की के पिता ने बयाने में 51 हजार रुपए भी दिए थे. बाकी 1 लाख रुपए तिलक के दिन 29 जनवरी 2023 को देने की बात तय हुई थी. इसी दौरान लड़का जितेंद्र व उसका पिता मैयादीन व लड़के के मामा कामता व लड़के की मां केशकली द्वारा शादी के लिए मना कर दिया गया. कहा गया की शादी करनी है तो पहले ईसाई धर्म अपनाओ नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे.
उसके बाद दोबारा लड़का 20 जनवरी 2023 को अपने मौसा के साथ लड़की के घर पहुंचा और ईसाई धर्म अपनाने के बाद ही शादी करने की शर्त रखी. जब लड़की वालों ने ईसाई धर्म अपनाने से साफ मना कर दिया तो लड़के ने शादी करने से इनकार करते हुए रिश्ता तोड़ दिया. इसके बाद लड़की के पिता ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई.
थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी मंगेतर जिंतेंद्र पासवान, पिता मैयादीन, मां केशकली, मामा कामता पासवान और मौसा के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506, 406 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3, 5 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.