Booking.com

राज्य

  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP News:बेटीयों के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा, 40 हजार रुपए का अर्थदंड

UP News:बेटीयों के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा, 40 हजार रुपए का अर्थदंड

Rape Case In UP:उत्तर-प्रदेश के हरदोई में अपनी ही सगी दो बेटियों के साथ रेप करने वाले कलयुगी पिता को दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,यह सजा न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय द्वारा सुनाई गई है,40 हजार रुपए के अर्थदंड साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Hardoi News: उत्तर-प्रदेश के हरदोई में अपनी ही सगी दो बेटियों के साथ रेप करने वाले कलयुगी पिता को दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,यह सजा न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय द्वारा सुनाई गई है,40 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है,आरोपी की पत्नी द्वारा 21 सितंबर 2017 को पुलिस अधीक्षक को दिये गए प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी,जिसके अनुसार वादिनी का पति अत्यंत शराबी व अय्याश किस्म का आदमी था. इसी के चलते वर्षों पूर्व उसने वादिनी को घर से निकाल दिया था.

पढ़ें :- UP news: हरदोई में बेसमेंट की खुदाई के दौरान गिरा दो मंजिला मकान, लाखों रुपए का नुकसान, हादसे में बाल-बाल बचे लोग

हालांकि उसके बाद सुलह हो जाने पर वादिनी घर लौट आयी थी. वादिनी के अनुसार उसका पति फिर भी नहीं सुधरा और उसकी बड़ी पुत्री 17 वर्ष व छोटी बेटी 15 वर्ष को डरा धमकाकर दोनों से दुष्कर्म करता रहा. वादिनी की जानकारी में यह बात आने एवं उसके द्वारा विरोध किये जाने पर वादिनी के पति रामजी गुप्त थाना मल्लावां ने पुनः वादिनी को घर से बाहर निकाल दिया जिसके बाद वादिनी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र प्रेषित किया.

अभियोजन पक्ष की ओर से क्षितीश कुमार दीक्षित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त रामजी गुप्त पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी घोषित किया और उसे 40 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया. न्यायाधीश ने अर्थदण्ड में से आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया.

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com
Booking.com
Booking.com