लखनऊ। रामचरितमानस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उन पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का आरोप है। प्रतापगढ़ में दर्ज मुकदमे में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह मुकदमा निचली अदालत में चलेगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर आदेश जारी किया।
मालूम हो कि सपा नेता स्वामी प्रसाद की ओर से दाखिल याचिका में आदेश को चुनौती दी गई थी। 1 फरवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज हुआ था।