नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को लाखों करदाताओं को बड़ी राहत दी है। डिपार्टमेंट ने रेंट-फ्री होम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। ये बदलाव जल्द ही अमल में आ जाएंगे। इनके प्रभावी होने के बाद कई करदाताओं की इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी।
पढ़ें :- दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी और बारिश का कहर, रेड अलर्ट जारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस संबंध में 19 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना नियोक्ताओं यानि कंपनियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले रेंट-फ्री होम या बिना किराये के ठहरने की व्यवस्था से जुड़ी है।
प्रस्तावित बदलाव अगले महीने की शुरुआत से लागू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार, वैसे कर्मचारी, जिन्हें नियोक्ताओं की तरफ से रेंट-फ्री एकमोडेशन की सुविधा दी गई है, अब पहले से ज्यादा बचत कर पाएंगे और उनकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। नए प्रावधान 1 सितंबर 2023 से लागू हो रहे हैं।