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Jharkhand : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में आज झारखंड के सीएम से जुड़े माइनिंग लीज मामले की सुनवाई की गई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि सबसे पहले यह तय किया जाए कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 24 मई। Mining Lease Case : सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग लीज़ मामले में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो पहले इस बात की पड़ताल करें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले की जांच करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से बार-बार याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आपत्ति जताई जा रही है।

पढ़ें :- Mining Lease Case : मुख्यमंत्री से जुड़े लीज मामले में सुनवाई जारी रहेगी, हाई कोर्ट ने कहा- कहीं भी चुनौती देने की आजादी

सीलबंद रिपोर्ट देखने की मांग कर रही सरकार

ईडी ने इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट झारखंड के हाईकोर्ट को सीलबंद कर जमा की है। इसमें शेल कंपनियों में काला धन निवेश करने वालों के नाम दर्ज हैं। इस रिपोर्ट को ईडी के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए झारखंड की राज्य सरकार ने एक एसएलपी दायर की है। राज्य की हाईकोर्ट रिपोर्ट को देख चुकी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि उनको भी ईडी की ओर रिपोर्ट दिखाई जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सही नहीं है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं की गई है। इसके बावजूद भी ईडी ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है।

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