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TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा स्पीकर का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी किया है। सांसदों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।✍️अरविंद कुमार 

By HO BUREAU 

Updated Date

West Bengal : तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी किया है। सांसदों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। यह कार्रवाई टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं के बाद हुई है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इससे संसद में दल-बदल कानून की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं।

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अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कार्रवाई

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। यह नोटिस टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की उन याचिकाओं के आधार पर जारी किए गए हैं, जिनमें सांसदों की सदस्यता दल-बदल विरोधी कानून के तहत रद्द करने की मांग की गई है। टीएमसी का आरोप है कि इन सांसदों ने पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) का दामन थाम लिया।

सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा मामला

इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में 20 सांसदों को नोटिस जारी किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि सवाल सिर्फ नोटिस जारी करने का नहीं, बल्कि अयोग्यता की कार्यवाही को तय समयसीमा में पूरा कराने का है। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा अध्यक्ष को लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की थी।

20 सांसदों पर टिकीं निगाहें

टीएमसी की ओर से जिन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, उनमें काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, पार्थ भौमिक, सयानी घोष, यूसुफ पठान, माला रॉय समेत कुल 20 सांसद शामिल हैं। अब इन सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देना होगा।

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इसके बाद मामले की आगे की संवैधानिक प्रक्रिया तय होगी। यह विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका सीधा संबंध संविधान की दसवीं अनुसूची, दल-बदल विरोधी कानून और लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक भूमिका से है। साथ ही, संसद में राजनीतिक दलों की मान्यता और सांसदों की सदस्यता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर भी इस मामले का असर पड़ सकता है।

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इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

✍️अरविंद कुमार 

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