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यूपीः गाजीपुर में कपिल देव सिंह की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 26 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर मामले में गुरुवार को MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। माफिया अंसारी पर 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है। मालूम हो कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी।

By Rakesh 

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गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर मामले में गुरुवार को MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। माफिया अंसारी पर 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है। मालूम हो कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी।

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2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। दोनों मामलों को मिलाकर 2010 में बनाया गया गैंगचार्ट और करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगेस्टर का मामला हुआ था। कोर्ट में मामले में बहस पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया।

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