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एमपी-एमएलए कोर्ट से सोरेन को मिली राहत, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत ने कार्रवाई पर लगाई रोक

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

झारखंड, 13 जुलाई 2022। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में सीएम सोरेन के मामले की सुनवाई हुई। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद फिलहाल निचली अदालत ने भी 11 नवबंर तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में सीएम की ओर से सशरीर उपस्थिति पर छूट के लिए यााचिका दायर की गई थी।

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याचिका को कर दिया खारिज

आपको बता दें कि सीएम सोरेन की ओर से दायर याचिका को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 जून को खारिज कर दिया था। जिस पर 12 जुलाई को दोबारा मामले की सुनवाई हुई़। सीएम सोरेन पर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है।

जानें पूरा मामला 

वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बूथ नंबर 388 में वोट डालने पहुंचे थे। इस दौरान सोरेन के गले पर पार्टी का पट्टा था। इस पर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश उरांव द्वारा अरगोड़ा थाने में आचार संहिता के उल्लंघन पर हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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