प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम ( एस्मा) लागू कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी अगले 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
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देहरादून। प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम ( एस्मा) लागू कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी अगले 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के औचित्य पर सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास के कई कार्य होने हैं।लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है। इसे देखते हुए एस्मा लगाया गया है।