सूप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में नहीं ले जा सकेंगे बाहर का खाना। दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के पास बाहर से खाने का सामान लाने पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है।
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Cinema hall: अब सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में दर्शक बाहर से खाना नहीं ले जा सकेगें। दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के पास बाहर से खाने का सामान लाने पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है। सिनेमा हॉल मालिक हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने के लिए पूरी तरह हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह बात कही। CJI ने कहा, ‘सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने ये भी दोहराया कि सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद का खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के पास बाहर से खाने का सामान लाने पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने कहा, सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को मुफ्त का पानी उपलब्ध कराना चहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में बच्चों का खाना उनके परिवार के सदस्य ला सकते हैं.