Booking.com
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद की सजा, अपहरण और हत्या मामले में नौ साल बाद आया फैसला

बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद की सजा, अपहरण और हत्या मामले में नौ साल बाद आया फैसला

बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को अपहरण कर हत्या के मामले में हुआ आजीवन कारावास 19 मई 2015 को जिलाध्यक्ष ने अपने पड़ोस में रहने वाले युवक को जबरन घर से उठाक हत्या

By up bureau 

Updated Date

इटावा। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को अपहरण कर हत्या के मामले में हुआ आजीवन कारावास 19 मई 2015 को जिलाध्यक्ष ने अपने पड़ोस में रहने वाले युवक को जबरन घर से उठाक हत्या कर दी थी। 9 साल बाद सुनाई आजीवन कारावास की सजा और लगाया लाखों का जुर्माना।

पढ़ें :- Etawah : सड़क से दिखा पाताल का नजारा, पानी में डूबा पूरा शहर सरकारी विभाग भी जल मगन

इटावा जिला सत्र एवं न्यायालय के जिला जज के द्वारा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत और उनके साथी दीपू शर्मा को अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो वहीं लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जिसके बाद इटावा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में मायूसी और लाचारी साफ नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के इटावा जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत व उनके साथी दीपू शर्मा के द्वारा बीते नौ वर्ष पहले 19 अप्रैल 2015 को अपने घर के ही पड़ोस में रहने वाले संतोष कुमार का सुबह चार बजे के लगभग उसी के घर से जबरन अपहरण कर लिया गया | अपहरण किये गए युवक की तलाश परिवार वालो ने पूरे दिन कि मगर अपहरण हुए संतोष का कहीं भी कुछ पता नहीं चल सका | इसके बाद अगले दिन इटावा जनपद के ही सहसो थाना क्षेत्र में कुँवारी नदी के पुल के पास एक शव मिलने की सूचना पर अपहरण किये गए संतोष के भाई राजीव पहुंचे और उन्होंने कुँवारी नदी के पास मिले शव की शिनाख्त अपने अपहरण किये गए भाई संतोष के रूप में की | शव मिलने के बाद मृतक संतोष के पिता मोहर सिंह द्वारा इटावा शहर कोतवाली में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत एवं दीपू शर्मा के विरुद्ध लिखित रूप से तहरीर दी गयी जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत समेत दीपू शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुकदमा के दौरान दस गवाहों कि गवाही हुई जिसके बाद आज दिनांक 06-09-2024 को इटावा जिला एवं सत्र न्यायलय के जिला जज के द्वारा दोनों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास कि सजा के साथ साथ लाखो रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया |

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com