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UttarPradesh : यूपी में अब परिवारिक सदस्यों के बीच मात्र 6 हजार में होगी Property Gift Deed

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 15 जून 2022। यूपी की योगी सरकार द्वारा संपत्ति को अपने घर के लोगों को उपहार में देने वालों के लिए गिफ्ट डीड का नया नियम लाया गया है। इसके तहत प्रदेश में अब ब्लड रिलेशन के अंदर प्रापर्टी उपहार में देने पर किसी भी तरह का स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही इस तरह की प्रापर्टी के लिए मात्र 5 हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी, इस कार्य के लिए एक हजार प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। इस नियम के प्रस्ताव को योगी सरकार की कैबिनेट ने पास कर दिया है।

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योगी सरकार ने एक ही घर के लोगों को संपत्ति उपहार में देने पर 6 हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री कराने का फैसला लिया है। इस कैटगरी में परिवार के अंदर पति-पत्नी, मां-बाप, पुत्र-पुत्री व दामाद, पुत्र वधु, सगे भाई-बहन, पुत्र व पुत्री के बेटा व बेटी भी आएंगे।

अभी तक परिवार के अंदर भी प्रापर्टी गिफ्ट में देने के बाद डीड बनाने में डीएम सर्किल रेट के अनुसार ही पैसे खर्च करने पड़ते थे। जैसे यदि किसी की संपत्ति 50 लाख की हुई तो उसको रजिस्ट्री के लिए कम से कम 4 लाख 20 हजार खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब नए फैसले के बाद केवल 6 हजार में यह काम हो जाएगा।

हालांकि इस योजना को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरु किया जा रहा है। इसे शुरुआती दौर में 6 महीने लागू किया जाएगा। जिसके बाद इसको आगे के लिए नियमित किया जाएगा। हालांकि इस फैसले से सरकार को करीब दो सौ करोड़ का नुकसान होगा। फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की गिफ्ट डीड पर सर्किल रेट के मुताबिक स्टांप शुल्क लगता है। इस तरह की सुविधा का लाभ यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व कर्नाटक जैसे राज्यों को भी दिया जा रहा है।

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