Amitabh Bachchan: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। अदालत ने फ़्लैग की गई सामग्री को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश दिया।
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टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी दिशा-निर्देश जारी
आपको बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में काम कर रहे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी इस संदर्भ में उनके आदेश का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. आज अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कोर्ट में कहा, ‘मेरे क्लाइंट के पर्सनैलिटी राइट्स खराब किए जा रहे हैं. वह चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल उनकी परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए.’
कहां-कहां हो रहा इस्तेमाल?
अमिताभ बच्चन के वकील ने हाईकोर्ट में यह भी कहा, ‘कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं. और यह सब काफी लंबे समय से लगातार किया जा रहा है. आजकल तो ऑनलाइन लॉटरी (Online Lottery) और टीशर्ट (T-Shirt) जैसे प्रोडक्ट्स में भी बिना अनुमति के उनके क्लाइंट की फोटो (Amitabh Bachchan Photo) और आवाज (Amitabh Bachchan’s Voice) का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. वहीं इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स के डोमेन तक अमिताभ बच्चन के नाम पर रजिस्टर किए जा रहे हैं. ऐसे में उनकी छवि को भुनाने के मकसद से की जा रही ऐसी सभी गतिविधियों पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए.’