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दुष्कर्म मामले में आसाराम को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना भी, जानें क्या है मामला

सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था।

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इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।

इस केस में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

सरकारी वकील आर.सी. कोड़ेकर ने बताया कि आसाराम को IPC की धारा 376, 377 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि पीड़ित महिला को 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए।

2013 में केस दर्ज हुआ था करीब 10 साल पहले आसाराम पर सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उसके आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी।

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FIR के मुताबिक, महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में कई 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया था। महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी।मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।

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