नई दिल्ली, 11 जुलाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की कैद के साथ 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर 2 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच

