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Chhattisgarh : कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज, 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रायपुर, 05 जनवरी। रायपुर की कोर्ट ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक से डेढ़ घंटे तक वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कालीचरण की आवेदन को खारिज कर दिया है। फिलहाल कालीचरण रायपुर की जेल में ही रहेंगे। उन्हें 13 जनवरी तक की न्यायिक रिमांड पर रखा गया है।

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बतादें कि सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विक्रम प्रताप चंद्रा ने मामले को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि रायपुर में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। जिसमें कालीचरण ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कालीचरण पर कार्रवाई कर उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था। जिसके बाद से कालीचरण महाराज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।

वहीं महाराष्ट्र की पुलिस ने कालीचरण को वहां ले जाने के लिए आवेदन दिया है। मंगलवार को ट्रांजिट रिमांड के लिए फिर से महाराष्ट्र पुलिस अपील करेगी। महाराष्ट्र के अकोला और पुणे में भी कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज है। रायपुर की पुलिस से महाराष्ट्र की पुलिस ने संपर्क कर केस की जानकारी ली है। पुलिस ने धर्म संसद के आयोजकों से भी पूछताछ की है।

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