1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली जमानत, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली जमानत, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

एक ट्वीट के लेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की गई है। आज पटियाला कोर्ट में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने उनकी आपराधिक धाराओ को बढ़ा दिया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2022। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की मांग पर कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को फिलहाल जमानत देना का कोई आधार नहीं हैं।

पढ़ें :- दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी और बारिश का कहर, रेड अलर्ट जारी

जमानत याचिका पर हुई जारेदार बहस

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर व दिल्ली पुलिस के वकीलों के साथ जोरदार बहस की। वृंदा ग्रोवर ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किये। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को मामले में किसी भी प्रकार का ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

जुबैर के खिलाफ एफआईआर में जोड़ीं तीन नई धाराएं

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं- आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) और एफसीआरए की 35 जोड़ दी हैं।

पढ़ें :- दिल्ली में हीटवेव का कहर, सरकार की बड़ी योजना

 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com