कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के सहयोगी जयकांत बाजपेयी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।
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कानपुर।कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के सहयोगी जयकांत बाजपेयी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।
जयकांत बाजपेयी पर हत्या डकैती, जैसे 14 अपराधिक घटनाओं का आरोप है। हाईकोर्ट ने जयकांत बाजपेयी की जमानत अर्जी की खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि बिकरू गांव के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी।
इस दौरान पुलिस टीम के सीओ बिल्हौर सहित 8 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी और सात पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए थे। याची पर आरोप है कि उसने विकास दुबे को घटनास्थल पर दो लाख रुपए व 25 कारतूस दिए थे।
घटनास्थल से भागने के लिए वाहन भी मुहैया कराया था। मालूम हो कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर कानपुर लाते समय मुठभेड़ में मार गिराया गया। कोर्ट ने कहा कि 14 आपराधिक केस वाले याची को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगिल बेंच ने आदेश दिया है।