मामले में 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी।
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लखीमपुर खीरी, 24 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को CJM कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है।
सरेंडर के लिए एक हफ्ते की मोहलत मिली थी
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट ने कहा था की पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है और जमानत देने में जल्दबाजी की गई है। हाई कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करे। साथ ही न्यायालय ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को कहा था। आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद सरेंडर के लिए एक हफ्ते की मोहलत मिली थी।
आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हिंसा में मारे गये किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दी गई याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूतों पर गौर नहीं किया। बतादें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी थी।