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दिल्ली-NCR में रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निर्भया कांड का किया जिक्र

Delhi : दिल्ली-NCR में हाल के रेप और यौन अपराध के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चलती स्लीपर बस में नाबालिग से यौन अपराध के मामले का जिक्र करते हुए 2012 के निर्भया कांड से इसकी समानता की ओर ध्यान दिलाया।✍️अरविंद कुमार 

By HO BUREAU 

Updated Date

Delhi : दिल्ली-NCR में हाल के रेप और यौन अपराध के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चलती स्लीपर बस में नाबालिग से यौन अपराध के मामले का जिक्र करते हुए 2012 के निर्भया कांड से इसकी समानता की ओर ध्यान दिलाया। दिल्ली-NCR में हाल के रेप और यौन अपराध के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए घटनाओं पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

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चलती स्लीपर बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप

सुप्रीम कोर्ट ने चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले का भी जिक्र किया। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा से बस में सवार हुई नाबालिग के साथ ड्राइवर और कंडक्टर ने यौन अपराध किया। इसके बाद उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छोड़ दिया गया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कांड का किया जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं की तुलना 2012 के निर्भया कांड से करते हुए समानताओं का जिक्र किया। अदालत ने दिल्ली-NCR में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी ध्यान दिया।

अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर

अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद केवल चिंता या संवेदना जताना पर्याप्त नहीं है। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी गौर किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अब इन मामलों की परिस्थितियों और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगा।

स्लीपर बस की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों में…

बस में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक बस में CCTV और SOS जैसी सुविधाओं की मौजूदगी और ड्राइवर-कंडक्टर के पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल सामने आए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इन सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है।अगर चाहें तो इसे मैं 250-300 शब्दों की और ज्यादा न्यूज़ वेबसाइट वाली कॉपी, या छोटे-छोटे पैराग्राफ और ज्यादा आकर्षक डिजिटल हेडलाइन के साथ भी तैयार कर सकता हूं।

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✍️अरविंद कुमार 

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इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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