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Bihar News:सीवान जिले में कंबाइन-हार्वेस्टर खेतों में चलाने के लिए लेनी होगी परमिशन,आदेश जारी

By इंडिया वॉइस 

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Siwan newsबिहार के सीवान जिला में जिला कृषि कार्यालय ने सख्त निर्देश जारी किया है,सिवान में अब कंबाइन-हार्वेस्टर मालिकों को इस निर्देश का पालन करना आवश्यक है,इस निर्देश की अवहेलना करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है,अब खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए मालिको को पास बनवाना पड़ेगा,जिसके लिए उन्हे कृषि कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा,जिन वाहनों को बिना पास बनवाए चलाया जाएगा उन वाहन को जब्त भी किया जा सकता है

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वायु प्रदूषण की रोकथाम और खेतों की मिट्टी को हानी से बचाने के लिए सीवान जिले में इसकी पहल की जा रही है. ऐसे में इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई भी की जा रही है. इतना ही नहीं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए धान की कटनी में कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को कृषि विभाग से पास लेना अनिवार्य किया गया है.

साथ ही उन्हें इस आशय का शपथ पत्र देने की बात कही गई है कि उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर में एसएमएस यानी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवा लिया है. इसके बाद ही इससे खेतों में धान की कटनी की अनुमति कृषि विभाग द्वारा दिया जाएगा, अन्यथा उनको पास निर्गत नहीं किया जाएगा.कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में लगने वाले SMS यानी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. कम पैसों में यह सिस्टम लग जाने से मशीन फसल के डंठल को जमीन की सतह से कटिंग कर लेता है. इससे खेतों में डंठल का अवशेष रहने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है. ऐसी स्थिति में पराली जलाने की समस्या किसानों के समक्ष उत्पन्न नहीं होती है और खेत कटनी के साथ ही साफ-सुथरा हो जाता है. जिससे पराली जलाने की घटनाएं कम होती है. इसी उद्देश्य को लेकर विभाग ने मशीनों में एसएमएस लगाने का निर्देश दिया है.

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