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यात्री कारों के लिए 6-एयरबैग नियम अगले साल 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा: नितिन गडकरी

अनिवार्य 6 एयरबैग के कार्यान्वयन के लिए नई तारीखों की घोषणा करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा कि यात्री कारों के लिए 6-एयरबैग नियम अगले साल 1 अक्टूबर, 2023 से लागू हो जाएगा।

By इंडिया वॉइस 

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6 Airbags Mandatory: यात्री कारों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि एक अक्टूबर, 2023 से पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग्स का नियम लागू हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी देते हुए कहा की ऑटो इंडस्ट्री को सप्लाई चेन समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते ये फैसला किया गया है कि पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को जरूरी किए जाने का फैसला एक अक्टूबर, 2023 से लागू किया जाएगा. इससे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसी वर्ष एक अक्टूबर, 2022 से 6 एयरबैग्स को जरूरी किए जाने का प्रस्ताव दिया था।

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सड़क परिवहन मंत्री ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी देते हुए लिखा कि ऑटो इंडस्ट्री के सामने वैश्विक सप्लाई चेन की दिक्कतों और उसके मैक्रो इकॉनमिक हालात को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि पैसेंजर गाड़ियों के 6 एयरबैग्स के नियम को एक अक्टूबर, 2023 से अनिवार्य किया जाएगा.

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नितिन गडकरी ने आगे ट्वीट कर लिखा कि किसी भी पैसेंजर व्हीकल में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है भले ही उसी कीमत और वैरिएंट हो भी जो.

दरअसल भारतीय सड़कों पर चलने वाली लाखों गाड़ियों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा कारों में ही 6 एयरबैग की सुविधा मिल रही है. देश में 10 फीसदी से भी कम कारों में 6 एयरबैग फीचर्स की सुविधा है. किसी भी पैसेंजर गाड़ियों में एयरबैग्स को सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स के तौर पर देखा जाता है. और केवल महंगी गाड़ियों में ही 6 एयरबैग्स की सुविधा उपलब्ध है.

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