डूंगरपुर मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां, ठेकेदार बरकत अली और रिटायर्ड सीओ आलेहसन को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को आजम खां को 7 साल की सजा और आले हसन, बरकत अली और अजहर खां को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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रामपुर। डूंगरपुर मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां, ठेकेदार बरकत अली और रिटायर्ड सीओ आलेहसन को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को आजम खां को 7 साल की सजा और आले हसन, बरकत अली और अजहर खां को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे। जिसमें घरों में घुसकर मारपीट,गाली-गलौज, डकैती के आरोप में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।