Booking.com

राज्य

  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली 7 साल की सजा पर रोक

मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली 7 साल की सजा पर रोक

बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतिरम रोक लगा दी।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतिरम रोक लगा दी। बता दें, हाईकोर्ट ने 2003 में जेलर को जान से मारने की धमकी मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई थी।

पढ़ें :- उत्तर प्रदेश शासन महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

माफिया मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्तार को 7 साल की सजा के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। बता दें, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था।

गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2003 में जेलर को जान से मारने की धमकी मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। बता दें, साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ जान से मारने की धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

साल 2003 में मुख्तार लखनऊ जेल में थे। उस समय जेलर एसके अवस्थी थे। जेल में मुख्तार अंसारी से लोग मिलने आए थे। जेलर एसके अवस्थी ने तलाशी लेने का आदेश दे दिया था। तब उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मुख्तार ने पिस्तौल तान दी थी। आलमबार थाने में मुकदमा दर्ज करया था। इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। जिसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की थी। और लखनऊ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी।

पढ़ें :- मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने कहा- परीक्षाओं को नकलविहीन, पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com
Booking.com
Booking.com