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केरल में लातवियाई पर्यटक के बलात्कार और हत्या के मामले में दोनों आरोपी दोषी करार

पुलिस के मुताबिक, 33 वर्षीय लातवियाई पर्यटक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। दोषी पी उमेश और उदय कुमार ने पर्यटक के साथ दोस्ती की और भांग पिलाने के बाद जब वह बेहोश हो गई तो उसका यौन उत्पीड़न किया।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Latvian tourist rape, murder case: चार साल बाद मिला न्याय, केरल की कोर्ट ने लातवियाई पर्यटक के बलात्कार और हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार किया। 33 वर्षीय लातवियाई महिला केरल के वर्कला से 14 मार्च, 2018 को लापता पाई गई थी और उसका शव 20 अप्रैल 2018 को मिला था। पुलिस के मुताबिक विदेशी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

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आपको बता दें कि, महिला अपनी बहन के साथ आयुर्वेद इलाज के लिए केरल पहुंची थी। वह 14 मार्च, 2018 को कोवलम बीच के पास से लापता हो गई थी। 20 अप्रैल 2018 में पनाथुरा के पास उसका सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में पनाथुरा निवासी उमेश (28) और उदयकुमार (24) को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि दोनों ने महिला को कोवलम के पास पर्यटन स्थलों पर ले जाने का लालच दिया।

गाइड बनकर धोखे से गांजा पिलाकर किया था दुष्कर्म
गाइड बनकर दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म के इरादे से महिला को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी । इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब उसे होश आया तो अपने कपड़े उतारे देख वह आग बबूला हो गई। जैसे ही उसने वहां से जाने की कोशिश की, पुरुषों ने अपनी कोहनी महिला की गर्दन पर दबा दी और उसका गला दबा दिया।

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