CBI to Interrogate Manish Sisodia: आज खतरे की तलवार लटक रही है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर क्योकि दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam Case) को लेकर आज यानि सोमवार (17 अक्टूबर) को सीबीआई (CBI) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से पूछताछ करेगी. मनीष सिसोदिया मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है।
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आपको बता दें कि, सिसोदिया सोमवार को 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में हाजिर हो सकते हैं. इस बीच मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने आशंका भी जताई है. मामले में अब तक तीन आरोपियों विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आप नेता आतिशी मार्लेना ने रविवार (16 अक्टूबर) को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल (17 अक्टूबर) जब सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए तलब किए जाने पर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ट्वीट किया, “मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला. मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला. मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला. अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है. मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा. सत्यमेव जयते.”
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिसोदिया को बताया आज का भगत सिंह
बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्हें आज का भगत सिंह बताया. उन्होंने ट्वीट में लिखा, “जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए. ये आजादी की दूसरी लड़ाई है. मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं. 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला, जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी. करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं.”
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव की वजह से हो सकता है कि सिसोदिया और उनकी गिरफ्तारी हो जाए. सीबीआई ने 19 अगस्त को कथित आबकारी घोटाला मामले को लेकर दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी. करीब 14 घंटे तक छापेमारी चली थी.
क्या हैं आरोप?
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) पर आरोप है कि शराब के लाइसेंस देने में उन्होंने नियमों की अनदेखी की और शराब ठेकेदारों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया. उन पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन करने का आरोप है. बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपये माफ किए.