मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज का एक्शन लगातार जारी है।
Updated Date
प्रयागराज। मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ नोएडा और दिल्ली में माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का पुलिस को पता चला है। इनमें से अब तक पुलिस कई संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क भी कर चुकी है।
इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की एक और बेनामी संपत्ति जल्द कुर्क करने की पुलिस तैयारी कर रही है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रचलित गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना में पुलिस को करछना के मीरखपुर उपहार में आठ करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का पता चला था। पुलिस ने राजस्व विभाग से जमीन का सत्यापन कराया। पुलिस और प्रशासन की जांच में मामला सही पाया गया। जिसके बाद अतीक अहमद की इस बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी है। डीसीपी सिटी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट 14 (1) में कुर्की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि अतीक अहमद के गुर्गों ने यह बेनामी संपत्ति सफाई कर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री कराई है। सफाईकर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई गई थी। अतीक और अशरफ की मौत के बाद उनके गुर्गे इस प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। सफाई कर्मी श्याम जी सरोज खुद अतरसुइया थाना पुलिस के सामने आकर मामले का खुलासा करते हुए शिकायत की थी। पीड़ित श्याम जी सरोज की तहरीर पर अतीक के चार करीबियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अतरसुइया थाना पुलिस ने अतीक के करीबी जावेद खान, कामरान अहमद, फराज अहमद खान, शुक्ला जी व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित श्याम जी सरोज सफाईकर्मी है और कोराली नवाबगंज का रहने वाला है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।